आपने भारतीय संविधान के महत्व और इसके इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत किया है। भारतीय संविधान देश के शासन की नींव रखता है, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, और सरकार की संरचना और शक्तियों को परिभाषित करता है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है, जिसे संविधान की मूल संरचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। भारतीय संविधान की कुल पृष्ठ संख्या 251 है, और यह अपने प्रारूप में दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है।
भारत के संविधान के पृष्ठों की संख्या (Samvidhan Me Kitne Page Hai)
भारत का संविधान 251 पृष्ठों का है, और इसकी रचना के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में, संविधान में 448 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं।
संविधान में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं ताकि यह बदलते समय और आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित हो सके। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है और यह देश की राजनीतिक प्रणाली, अधिकारों, कर्तव्यों, और शासन के सिद्धांतों को निर्धारित करता है।
भारत का यह संविधान किसने लिखा?
डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है क्योंकि वह संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हालांकि, संविधान को भौतिक रूप से अपने हाथ से लिखने का श्रेय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को जाता है। रायजादा ने संविधान के अंतिम रूप को सुंदरता और सटीकता के साथ लिखा। इस प्रकार, अंबेडकर और रायजादा दोनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ थीं—अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया, जबकि रायजादा ने उसे भौतिक रूप में प्रस्तुत किया।
संविधान में कितने अनुच्छेद?
भारत के संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं। संविधान के निर्माण के समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन समय के साथ विभिन्न संशोधनों के माध्यम से अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी है।
अनुच्छेद कितने भागों में?
भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग विभिन्न विषयों और संविधानी प्रावधानों को समाहित करता है, जो संविधान की संरचना और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करते हैं।
संविधान में कितनी अनुसूचियाँ?
वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ (Schedules) हैं। ये अनुसूचियाँ संविधान के विभिन्न प्रावधानों और विषयों को स्पष्ट करती हैं और संविधान की कार्यप्रणाली को विस्तार देती हैं।
संविधान की प्रारंभिक अवस्था में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ बदलाव और अतिरिक्त अनुसूचियाँ जोड़ी गईं हैं।
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