EWS का पूरा नाम हिंदी में “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” है। इसे अंग्रेजी में “Economically Weaker Section” कहा जाता है। यह विशेष श्रेणी जनरल कैटेगरी के उन व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और अन्य आरक्षण श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते। EWS आरक्षण शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन प्रदान करता है, जिससे आर्थिक आधार पर लाभ मिलता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी अवसरों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है। EWS आरक्षण 2019 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था।
EWS Full Form in Hindi
English Full Form | Hindi Full Form |
Economically Weaker Section | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
EWS Full Form in Hindi क्या है?
EWS का पूरा नाम हिंदी में “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” है। यह सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए एक आरक्षण श्रेणी है, जिसमें 10% आरक्षण सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह उन उम्मीदवारों के लिए है जो किसी भी आरक्षण (जैसे- ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच और पूर्व सैनिक मानदंड को छोड़कर) के अंतर्गत नहीं आते और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित होते हैं।
2019 जनवरी में केंद्र सरकार ने किया था लागू
जनवरी 2019 में, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण लागू किया था। यह आरक्षण सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए था, जो किसी अन्य आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते थे। इस निर्णय के तहत, सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्रों में EWS के लिए आरक्षण प्रदान किया गया।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए पात्रता मानदंड
EWS के लिए पात्रता मानदंड आमतौर पर भारत के विभिन्न राज्यों में समान होते हैं, क्योंकि इसे केंद्रीय सरकार की दिशा-निर्देशों द्वारा शासित किया जाता है। हालांकि, कुछ राज्यों में अतिरिक्त आवश्यकताएँ या प्रक्रियाएँ हो सकती हैं। यहाँ सामान्य पात्रता मानदंड की जानकारी दी गई है:
- आय सीमा: वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि से होने वाली सभी आय शामिल है।
- परिवार की परिभाषा: “परिवार” में उम्मीदवार, उनके माता-पिता, पति/पत्नी, और बच्चे शामिल होते हैं। यदि उम्मीदवार विवाहित हैं, तो पति/पत्नी की आय भी शामिल की जाती है।
- भूमि और संपत्ति की सीमा:
- परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- परिवार के पास नगर निगम क्षेत्र में 1,000 वर्ग फीट से अधिक और गैर-नगर निगम क्षेत्र में 1,500 वर्ग फीट से अधिक आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
- सरकारी नौकरी: परिवार के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी ग्रुप A या B (गजटेड) में या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्य स्वायत्त निकाय में समान स्तर पर नहीं होनी चाहिए।
- अन्य मानदंड: उम्मीदवार सामान्य श्रेणी का होना चाहिए (यानी SC, ST, या OBC श्रेणियों में नहीं आना चाहिए) और किसी अन्य आरक्षण योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए।
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FAQs
EWS क्या है?
EWS का पूरा नाम “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” है। यह एक आरक्षण श्रेणी है जो सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए लागू की गई है।
EWS के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
EWS के लिए, पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए, और परिवार के पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि या आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए। परिवार के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी ग्रुप A या B (गजटेड) में नहीं होनी चाहिए।
EWS प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें?
EWS प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, आपको स्थानीय राजस्व कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके लिए आय प्रमाणपत्र, संपत्ति दस्तावेज, और अन्य आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होती है।
EWS आरक्षण किस प्रकार के सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में लागू है?
EWS आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्रों में लागू होता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों, सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सीटें शामिल हैं।
EWS आरक्षण की आय सीमा कितनी है?
EWS के तहत, परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
क्या EWS के तहत अन्य आरक्षण के लाभ मिल सकते हैं?
नहीं, EWS आरक्षण उन उम्मीदवारों के लिए है जो SC, ST, या OBC श्रेणियों के तहत नहीं आते हैं। यह केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण है।
EWS प्रमाणपत्र की वैधता कितनी होती है?
EWS प्रमाणपत्र की वैधता सामान्यतः एक वर्ष होती है। प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने के बाद, नवीकरण की आवश्यकता होती है।
EWS आरक्षण के लिए आवेदन कैसे करें?
EWS आरक्षण के लिए आवेदन करने के लिए, आपको अपने स्थानीय राजस्व कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
EWS प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
EWS प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आमतौर पर 1 से 2 महीने का समय लग सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया स्थानिक कार्यालयों के आधार पर भिन्न हो सकती है।
क्या EWS आरक्षण निजी क्षेत्र में लागू होता है?
नहीं, EWS आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षा संस्थानों में लागू होता है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।